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मनी लॉन्ड्रिंग केस : दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, ढाई वर्ष बाद AAP नेता को राहत

मनी लॉन्ड्रिंग केस : दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, ढाई वर्ष बाद AAP नेता को राहत

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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग ढाई वर्ष बाद राहत मिली, जब राउज एवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से जेल में हैं और इस मामले में ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।

ईडी ने 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर जुड़ी चार कम्पनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में उन पर फरवरी, 2015 और मई, 2017 के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।

पूर्व में लगभग 10 माह तक अंतरिम जमानत पर रहे 

सत्येंद्र जैन ने इसके पूर्व परिवार के सदस्यों की बीमारी जैसी परिस्थितियों का हवाला देते हुए जमानत के लिए कई बार आवेदन किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी की चोट और छोटी बेटी की बीमारी के आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। इसी क्रम में 26 मई, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी। लेकिन 18 मार्च, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इस प्रकार देखें तो ‘आप’ नेता को 873 दिनों बाद नियमित जमानत मिली है।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, ‘मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा, लिहाजा आरोपित राहत के लिए पात्र है।’ जज ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉण्ड भरने और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया।

सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी का मामला 2017 में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है।

कोर्ट ने आर्टिकल 21 को तरजीह देते हुए जमानत का हकदार माना

विवेक जैन ने कहा, ‘राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है। अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जजमेंट को फॉलो किया है। कोर्ट ने आर्टिकल 21 को तरजीह देते हुए उन्हें जमानत का हकदार माना है।’

सत्यमेव जयते, BJP की एक और साजिश नाकाम हो गई – AAP

इस बीच आम आदमी पार्टी ने जैन को मिली नियमित जमानत को सत्य की जीत बताया है। पार्टी ने जैन की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, ‘सत्यमेव जयते। शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति लाने वाले सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट से जमानत मिलने से BJP की एक और साजिश नाकाम हो गई है। आज फिर भाजपा का असल चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया है।’

बेटी श्रेया बोली – हम बहुत खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय दिया है

वहीं पिता को जमानत मिलने पर जैन की बेटी श्रेया ने कहा, ‘हमें हमेशा से पता था कि ऐसा होगा, यह बस समय की बात है। हम बहुत खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय दिया है…लेकिन मुझे लगता है कि इस साल दिवाली हमारे लिए जल्दी आ गई। हम खुश हैं और हम उनका बड़े उत्साह से स्वागत करेंगे।’

देखा जाए तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को मिली जमानत आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। सत्येंद्र जैन को मनीष सिसोदिया की तरह के पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता है। इससे पहले पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी कथित शराब घोटाले में महीनों तक जेल में रहने के बाद जमानत मिल चुकी है।

 

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