निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला : पूरे देश में एक साथ लागू होगा SIR, 10 सितम्बर को दिल्ली में होगी बैठक
नई दिल्ली, 6 सितम्बर। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मचे विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि पूरे देश में इसे एक साथ लागू किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर 10 सितम्बर को दिल्ली में चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक आहूत की गई है।
चुनाव आयोग ने इस क्रम में SIR में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का सुझाव भी मांगा है। इसके साथ ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली SIR की तिथि व डेटा, डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है।
मतदान केंद्रों का युक्तीकरण और कुल केंद्रों की संख्या पर रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों और BLOs की नियुक्ति व प्रशिक्षण की स्थिति पर भी प्रजेंटेशन में फोकस होगा। बिहार में SIR की प्रक्रिया जारी है और यह 30 सितम्बर तक पूरी होगी।
हालांकि चुनाव आयोग ने अभी देशभर में इसे लागू करने की आधिकारिक तारीख तय नहीं की है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे देश में SIR एक साथ लागू होगा। SIR की तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितम्बर की बैठक के बाद लिया जा सकता है।
बिहार में जारी है SIR
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने गत 24 जून को बिहार से जुड़े SIR के अपने आदेश में ही पूरे देश में SIR लागू करने का जिक्र किया था। चुनाव आयोग ने बिहार से जुड़े आदेश में लिखा था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA 1950) की धारा 21 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत, आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्देश दे सके, जिसमें मतदाता सूचियों की नई तैयारी भी शामिल है। अतः आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ किया जाए, ताकि निर्वाचन नामावलियों की अखंडता की संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके।
अलग से बाद में जारी की जाएगी समय-सारणी
हालांकि, बिहार राज्य में विधान सभा के आम चुनाव इस वर्ष के अंतिम महीनों में प्रस्तावित हैं, इसलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण, संलग्न दिशा-निर्देशों और समय-सारणी के अनुसार कराया जाए। देश के शेष भाग में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय-सारणी अलग से बाद में जारी की जाएगी।
