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हिमाचल और गुजरात चुनाव के एग्जिट व ओपिनियन पोल पर 5 दिसम्बर तक रोक, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

हिमाचल और गुजरात चुनाव के एग्जिट व ओपिनियन पोल पर 5 दिसम्बर तक रोक, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

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शिमला, 12 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों के संबंध में एक्जिट या जनमत सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) पर रोक लगा दी है।

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में एक और पांच दिसम्बर को दो चरणों में मतदान होगा। दोनों राज्यों के परिणाम आठ दिसम्बर को आएंगे।

48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी रोक

चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन पर 12 नवम्बर को पूर्वाह्न आठ बजे से और पांच दिसम्बर को शाम पांच बजे से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही अब 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी रोक लगाई गई है।

चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उप-धारा (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है। कहा गया है कि 12 नवम्बर को पूर्वाह्न आठ बजे और पांच दिसम्बर को शाम 5.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान किसी भी एग्जिट पोल का आयोजन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना या किसी अन्य तरीके से प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ निर्देश दिया कि सलाहकार को गजट अधिसूचना के रूप में सूचित किया जाए और एक प्रति आयोग को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए। संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस और रेडियो और टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी पर सूचित करें।

 

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