DGCA ने ह्वीलचेयर मामले में एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का ठोका जुर्माना
नई दिल्ली, 29 फरवरी। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई हवाई अड्डे पर एक 80 वर्षीय यात्री को ह्वीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में निजी विमानन कम्पनी एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि गत 12 फरवरी को ह्वीलचेयर नहीं मिलने के कारण वृद्ध यात्री को विमान से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर गया था। बाद में यात्री की मृत्यु हो गई थी।
डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को ह्वीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी। अधिकारी ने कहा, ‘इसके अलावा एअर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हुई काररवाई की भी जानकारी नहीं दी है। साथ ही एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदमों की जानकारी देने में भी विफल रही है।’
इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने एयरलाइन कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी की थी, जिसपर एअर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था। एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी ह्वीलचेयर का इंतजार करने की बजाय एक अन्य ह्वीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे।
अधिकारी ने कहा, ‘सभी एयरलाइन कम्पनियों को इस बारे में एक परामर्श भी जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि जिन यात्रियों को विमान पर चढ़ने या उतरने के दौरान मदद की जरूरत होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में ह्वीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए।’