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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम हत्या के मामले में बरी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला पलटा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम हत्या के मामले में बरी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला पलटा

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चंडीगढ़, 28 मई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली, जब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला पलटते हुए रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम सभी पांच आरोपितों को बरी कर दिया है। राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।

सीबीआई कोर्ट ने रेप केस और दो हत्याओं के मामले में 2019 में राम रहीम सहित अन्य लोगों को दोषी करार दिया था। बाद में कोर्ट ने 18 अक्तूबर, 2021 को राम रहीम और अन्य को रंजीत सिंह की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में अन्य आरोपित अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह हैं। वहीं, एक आरोपित की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी।

हालांकि, रेप और पत्रकार की हत्या मामले में हाई कोर्ट के समक्ष राम रहीम की अपील अब भी लंबित है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं।

2002 में हुई थी रणजीत सिंह की हत्या

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।  डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपितों को दोषी करार दिया गया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपितों पर आरोप तय किए थे।

स्मरण रहे कि गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 वर्ष की जेल की सजा काट रहा है। 2021 में डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था।

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