नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। दिल्ली पुलिस ने रविवार की शाम आहूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम आरोपों का जवाब दिया, दो जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से लगाए गए गए हैं। DCP PRO नेहा यादव ने CJP के प्रदर्शन को लेकर कहा कि संगठन को पहले प्रदर्शन (तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ) की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी, लेकिन CJP ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। इसी वजह से इस बार उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई।
When claims and reality differ, let the facts do the talking.
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#Truth
#DPUpdates https://t.co/oiiDC6Pqht— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
दादी के निधन की जानकारी पर पुलिस ने लगातार अभिजीत दिपके की मदद की कोशिश की
प्रेस कॉफ्रेंस में नेहा यादव ने अभिजीत दिपके की हिरासत को लेकर भी पुलिस का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जैसे ही पुलिस को दिपके की दादी के निधन की जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस ने लगातार उनकी मदद करने की कोशिश की। पुलिस ने दिपके से पूछा कि क्या वह अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं और क्या पुलिस उनके सफर की व्यवस्था कर सकती है।
#WATCH | Video released by @DelhiPolice
Cops informed Abhijeet Dipke about passing away of his grandmother and asking him if he wants to speak to his parents. Dipke denied speaking to them.
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— DD News (@DDNewslive) October 11, 2026
दिल्ली पुलिस ने उस बातचीत का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ऑडियो मौजूद है। वीडियो में पुलिस अधिकारी दिपके से कहते हैं कि यदि वह जाना चाहते हैं तो बस, विमान, ट्रेन या किसी भी माध्यम से यात्रा की व्यवस्था की जा सकती है। पुलिस ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वह अपने पिता से बात करना चाहते हैं, इस पर दिपके ने कहा कि इस समय वह अपने पिता से बात नहीं कर पाएंगे।
दिपके ने प्रदर्शन को लेकर किया पोस्ट
इस बीच अभिजीत दिपके ने कहा है कि CJP का प्रदर्शन जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है, जिसमें प्रदर्शन करने से रोकने की शर्त हो। दिपके ने साफ किया कि वह एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे।
Haven’t signed any bond that says we won’t protest. We will hit the streets again.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026
इससे पहले रविवार सुबह अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंट स्थित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के दौरान शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये का जमानती बॉन्ड जमा कराया गया।


