1. Home
  2. हिंदी
  3. राष्ट्रीय
  4. दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

0
Social Share

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सिसोदिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी है। इसमें से एक केस सीबीआई और दूसरा केस ईडी ने दायर किया है।

  • 8 महीने में मुकदमा पूरा करने का मिला निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने इस बात का निर्देश दिया है कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है, तो सिसोदिया तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सिसोदिया क्या फिर तीन महीने बाद अदालत पहुंचते हैं।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code