1. Home
  2. हिन्दी
  3. राष्ट्रीय
  4. कोचिंग सेंटर हादसा : दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को जारी की नोटिस, 27 नवम्बर को अगली सुनवाई
कोचिंग सेंटर हादसा : दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को जारी की नोटिस, 27 नवम्बर को अगली सुनवाई

कोचिंग सेंटर हादसा : दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को जारी की नोटिस, 27 नवम्बर को अगली सुनवाई

0
Social Share

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जल सैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी की है। अदालत ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी को बदलने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी की। मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी।

कोचिंग हादसे में मृत एक छात्र के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सीबीआई ने मामले की जांच में अब तक नगर निगम के किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं की है और न ही उनसे पूछताछ की है, इसलिए उन्हें बदल दिया जाए।

हालांकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की गई, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि यह याचिका कानून से परे जाकर दाखिल की गई है और कोर्ट इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता।

हादसे में गिरफ्तार सभी सातों आरोपितों को मिल चुकी है जमानत

उल्लेखनीय है कि इस मामले में गिरफ्तार सातों आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (23 सितम्बर) कोचिंग के सीईओ और कोआर्डिनेटर को सात दिसम्बर तक की अंतरिम जमानत दी थी। इसके पहले 13 सितम्बर को दिल्ली हाई कोर्ट ने चार सह-मालिकों – तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी। उसके पहले इस मामले में एक आरोपित और थार चालक मनुज कथूरिया को तीस हजारी कोर्ट का सेशंस कोर्ट जमानत दे चुका है।

हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को सीबीआई को सौंपी थी मामले की जांच

दिल्ली हाई कोर्ट ने गत दो अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार गया था।

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगम कर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर रखा है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

गौरतलब है कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। गत 27 जुलाई को इस बेसमेंट में अचानक जल भराव के चलते पढ़ाई कर रहे कई छात्र फंस गए थे उनमें तीन की मौत हो गई थी।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code