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रक्त बिक्री के लिए नहीं : केंद्र सरकार का प्रोसेसिंग फीस को छोड़ अन्य सभी शुल्क माफ करने का फैसला

रक्त बिक्री के लिए नहीं : केंद्र सरकार का प्रोसेसिंग फीस को छोड़ अन्य सभी शुल्क माफ करने का फैसला

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नई दिल्ली, 4 जनवरी। केंद्र सरकार ने अस्पतालों और निजी ब्लड बैंकों में रक्त के लिए अधिक कीमत वसूले जाने की परेशानी से निबटने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क को छोड़कर अन्य सभी शुल्क माफ करने का फैसला किया है।

स्वास्थ्य नियामक ने रक्त वितरण को छोड़ सभी शुक्लों पर लगाई रोक

यह फैसला इस आधार पर लिया गया है कि ‘रक्त बिक्री के लिए नहीं है’, जिसके आधार पर स्वास्थ्य नियामक ने पूरे भारत में रक्त वितरण को छोड़कर सभी शुक्लों पर रोक लगा दी है। इस क्रम में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अद्यतन निर्णय का पालन करने और राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) के संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।

दरअसल, रक्तदान न करने की स्थिति में निजी अस्पताल और ब्लड बैंक औसतन 2,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति यूनिट लेते हैं। रक्त की कमी या दुर्लभ रक्त समूह के मामले में, शुल्क 10,000 रुपये से अधिक है। इसके अलावा रक्तदान के बावजूद प्रोसेसिंग शुल्क हमेशा लिया जाता है।

नए दिशानिर्देशों के तहत प्रोसेसिंग शुल्क 250 से 1,550 रुपये के बीच

हालांकि, नए दिशानिर्देशों के तहत केवल प्रोसेसिंग शुल्क लिया जा सकता है, जो रक्त या रक्त घटकों के लिए 250 रुपये से 1,550 रुपये के बीच है। जैसे संपूर्ण रक्त या पैक्ड लाल रक्त कोशिकाओं का वितरण करते समय 1,550 रुपये का शुल्क लगाया जा सकता है जबकि प्लाज्मा और प्लेटलेट के लिए शुल्क 400 रुपये प्रति पैक होगा। सरकारी नियम क्रॉस-मैचिंग और एंटीबॉडी परीक्षण सहित रक्त पर अतिरिक्त परीक्षण चलाने के लिए अन्य शुल्क भी तय करते हैं।

थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए यह कदम अनुकूल

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम रोगी के अनुकूल है, खासकर उन लोगों के लिए जो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे रक्त विकारों के कारण नियमित रक्त संक्रमण से गुजरते हैं या सर्जरी से गुजर रहे रोगियों के लिए। ऐसे मामलों में रिश्तेदारों या दोस्तों द्वारा रक्तदान करना हमेशा संभव नहीं होता है।

ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया यह निर्णय

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया गया यह निर्णय ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की 62वीं बैठक के दौरान लिया गया। विशेषज्ञों के एक पैनल ने राय दी कि रक्त बिक्री के लिए नहीं है। पत्र में कहा गया है कि यह केवल आपूर्ति के लिए है और रक्त केंद्र द्वारा केवल प्रसंस्करण लागत ही ली जा सकती है। इसी क्रम में रक्त और रक्त घटकों के लिए प्रसंस्करण शुल्क की वसूली के लिए एनबीसी संशोधित दिशानिर्देश के संबंध में सभी रक्त केंद्रों को एक सलाह जारी करने की राय दी गई।

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