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केंद्र सरकार की घोषणा – 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी आयकर रिटर्न भरने की नियत तिथि

केंद्र सरकार की घोषणा – 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी आयकर रिटर्न भरने की नियत तिथि

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नई दिल्ली, 22 जुलाई। केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वह इस बार आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की अंतिम तारीख निर्धारित तिथि से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। लेकिन अब भी आधे से ज्यादा करदाताओं ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस वर्ष भी डेडलाइन को बढ़ाएगी। लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

डेडलाइन के बाद लगेगा जुर्माना

आयकर विभाग के अनुसार अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। डेडलाइन तक यानी 31 जुलाई तक करीब सात करोड़ लोगों को ITR फाइल करना है। ऐसे में यदि बाकी बचे करीब 4.5 करोड़ लोग आखिरी 10 दिनों में रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में दिक्कतें आने की आशंका है। डेडलाइन नहीं बढ़ने पर 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।

54 फीसदी करदाताओं ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया

लोकल सर्कल के हालिया सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश के 54 फीसदी करदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। सर्वे के आंकड़ों से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार 37 फीसदी करदाताओं को लगता है कि शायद वह आईटीआर भरने की डेडलाइन तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

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