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महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न : राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह 18 जुलाई को तलब

महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न : राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह 18 जुलाई को तलब

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नई दिल्ली, 7 जुलाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में 18 जुलाई को तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होनी है। बृजभूषण के अलावा विनोद तोमर को भी अदालत ने पेश होने के लिए कहा है।

अदालत पीड़िता नाबालिग पहलवान से भी मांग चुकी है जवाब

अदालत ने इसी सप्ताह नाबालिग पहलवान से दिल्ली पुलिस की फाइल रिपोर्ट को लेकर जवाब मांगा था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अनुरोध किया था कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले को बंद कर दिया जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने पीड़िता और शिकायतकर्ता से कहा था कि वे पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया एक अगस्त तक अदालत को सौंप दें।

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को दाखिल किया था आरोप पत्र

दिल्ली पुलिस ने गत 15 जून को ही अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया जाए। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ छह महिला पहलवानों के यौन शोषण और उनका पीछा करने के सबूत हैं। पुलिस ने नाबालिग पहलवान को लेकर कहा था कि उसने शिकायत वापस ले ली है। इसके अलावा बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है।

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण के खिलाफ गत 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506(आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। वहीं तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।

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