
यूपी : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की दी अनुमति
प्रयागराज, 12 मार्च। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। इस क्रम में कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति प्रदान कर दी है।
मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। खैर, हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई अब आठ अप्रैल को होगी।
गौरतलब है कि रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जिसपर हिन्दू पक्ष ने नाराजगी जताई थी। हिन्दू पक्ष ने आरोप लगाया था कि रंगाई-पुताई के बहाने मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ की जा सकती है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी। इसपर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ-सफाई कराई जा सकती है। हालांकि, अब कोर्ट ने हिदायत के साथ मस्जिद कमेटी को एक हफ्ते के भीतर जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है।