
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मस्जिद समिति की याचिका, ट्रायल कोर्ट का सर्वेक्षण आदेश बरकरार
प्रयागराज, 19 मई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज संभल मस्जिद समिति की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिछले वर्ष नवम्बर में, निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को मुगलकालीन मस्जिद, शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हिन्दूवादियों पर प्रथम दृष्टया कोई प्रतिबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि महंत ऋषिराज गिरि सहित आठ वादियों ने मुकदमा दायर किया था। उन्होंने दावा किया कि संभल मस्जिद का निर्माण 1526 में एक हिन्दू मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था।
वादी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, ‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सवाल उठाया था कि कैसे अदालत ने 19 नवम्बर और 24 नवम्बर को सर्वेक्षण आयुक्त को एक पक्ष के रूप में नियुक्त किया और सर्वेक्षण समिति को सुने बिना सर्वेक्षण का आदेश दिया। यह कानून का उल्लंघन है और अदालत तथा संबंधित पक्षों पर सवाल उठाए गए हैं।’