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सपा सांसद बर्क को बड़ी राहत, संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सपा सांसद बर्क को बड़ी राहत, संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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प्रयागराज, 8 अगस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को राहत बड़ी मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अगली 9 सितंबर होगी। हाईकोर्ट ने पुलिस की उस चार्जशीट पर रोक लगा दी है जिसमें संभल सांसद का भी जिक्र है।

सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क बर्क की तरफ से पूर्व अपर महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इक़बाल अहमद ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। याचिका में संभल हिंसा के मामले में दाखिल चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

  • जून में दाखिल हुई थी चार्जशीट

बता दें संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में एसआईटी ने इस वर्ष जून में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 को आरोपी बनाया गया था।

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