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राजकोट अग्निकांड: गेम जोन का एक और साझेदार गिरफ्तार, आग लगने से 27 लोगों की हुई थी मौत

राजकोट अग्निकांड: गेम जोन का एक और साझेदार गिरफ्तार, आग लगने से 27 लोगों की हुई थी मौत

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अहमदाबाद, 28 मई। गुजरात पुलिस ने राजकोट स्थित ‘टीआरपी गेम जोन’ के एक और साझेदार को गिरफ्तार किया है जहां पिछले सप्ताह आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गयी थी। बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाना ने बताया कि धवल कॉर्पोरेशन के मालिक धवल ठक्कर को पड़ोसी राजस्थान के आबू रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह रेसवे इंटरप्राइज के पांच साझेदारों के साथ मिलकर टीआरपी गेम जोन चलाता था।

इसके साथ ही शनिवार को हुई इस घटना के संबंध में अभी तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मकवाना ने बताया, ‘‘ठक्कर को गत रात राजकोट और बनासकांठा पुलिस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में आबू रोड से गिरफ्तार किया गया।’’ इससे पहले पुलिस ने रेसवे इंटरप्राइज में साझेदार युवराज सिंह सोलंकी और राहुल राठौड़ तथा गेम जोन के प्रबंधक नितिन जैन को गिरफ्तार किया था।

उन्हें सोमवार को राजकोट की एक अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मामले में आग लगने की इस घटना के संबंध में छह लोगों – ठक्कर, सोलंकी, राठौड़ और रेसवे इंटरप्राइज के साझेदारों अशोक सिंह जडेजा, किरीट सिंह जडेजा और प्रकाशचंद हिरन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 337 (ऐसे कृत्य से चोट पहुंचाना जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है), 338 (किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य करके उसे गंभीर चोट पहुँचाना) और धारा 114 (अपराध होने पर किसी व्यक्ति की मौजूदगी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है और प्रत्येक मृतक के परिजन को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

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