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जेट एयरवेज पर ED का शिकंजा – संस्थापक नरेश गोयल के परिवार की 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

जेट एयरवेज पर ED का शिकंजा – संस्थापक नरेश गोयल के परिवार की 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

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मुंबई, 1 नवम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार और कम्पनियों पर शिकंजा कस दिया है। इस क्रम में केंद्रीय एजेंसी ने पीएमएलए के तहत काररवाई करते हुए गोयल से संबधित 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।

कुर्क संपत्तियों में 17 आवासीय फ्लैट-बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कम्पनियों की लंदन, दुबई और भारत में 538.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में 17 फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।

ईडी ने 24 घंटे पूर्व अदालत में दाखिल किया था आरोप पत्र

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित ये संपत्तियां जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जैसी विभिन्न कम्पनियों, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान के नाम पर हैं। एजेंसी ने मंगलवार को मुंबई में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

गोयल पर कई करोड़ रुपये का बकाया

जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड, जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के संस्थापक अध्यक्ष नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। गोयल पर कई करोड़ रुपये का बकाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में विमानन कम्पनी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने गोयल को एक सितम्बर को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

एक सितम्बर को पीएमएलए के तहत हुई थी गोयल की गिरफ्तारी

गोयल फिलहाल न्यायिक हिरासत में यहां आर्थर रोड जेल में बंद हैं। यह धनशोधन मामला जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी निजी विमानन कम्पनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है। वह प्राथमिकी बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

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