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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु सरकारों को जारी की नोटिस, पूछा – फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ से क्या दिक्कत

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु सरकारों को जारी की नोटिस, पूछा – फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ से क्या दिक्कत

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नई दिल्ली, 12 मई। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर राज्य के इस कदम के पीछे का कारण पूछा है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से सिनेमाघरों में सुरक्षा मुहैया कराने का कारण भी पूछा। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकारों से पूछा – ‘पश्चिम बंगाल को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? यह पूरे देश में चल रही है।’

हालांकि फिल्म को तमिलनाडु में प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन थिएटर मालिकों ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं पर इसे प्रदर्शित नहीं करने का फैसला किया है। निर्माताओं ने दावा किया कि यह एक छाया प्रतिबंध था।

वहीं पश्चिम बंगाल ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य था। राज्य सरकार ने यह कहते हुए बैन लगाया था कि इससे शांति भंग होने की संभावना है। बीते सोमवार को एक अधिसूचना में राज्य सरकार ने कहा कि उसने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घृणा या हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

फिल्म निर्माताओं ने बंगाल में प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है

फिल्म के निर्माताओं ने बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। दिलचस्प तो यह है कि भाजपा शासित कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लखनऊ में यह फिल्म देखी। लोकभवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी।

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