दिल्ली आबकारी नीति केस : कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली, 20 मार्च। दिल्ली आबकारी नीति केस में सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ऐसे में वह अब तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
पूर्व डिप्टी सीएम को 3 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहना होगा
फिलहाल सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। ऐसे में यदि आगे ईडी को सिसोदिया की रिमांड नहीं भी मिलती है तो ‘आप’ नेता को दोबारा तिहाड़ भेजा जाएगा। उन्हें कम से कम तीन अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा।
शराब घोटाले में आरोपित बनाए गए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गत 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कई दिनों तक सीबीआई ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और बाद में कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद ईडी ने आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
सीबीआई ने सोमवार को एक बार फिर सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है और यह एक अहम मोड़ पर है। कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। फिलहाल सिसोदिया ईडी की रिमांड पर हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी रिमांड को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया था।