हेमंत सोरेन की छिनेगी कुर्सी! चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की
रांची, 25 अगस्त। चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद करने की सिफारिश की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने सोरेन को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कर दी है। अब यह राज्यपाल पर निर्भर है कि वह चुनाव आयोग की सिफारिश पर क्या विचार देते हैं।
सोरेन पर अवैध रूप से खनन पट्टा अपने नाम आवंटित कराने का आरोप
हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले में 22 अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल को भेज दिया गया था। भाजपा ने सोरेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अवैध रूप से अपने नाम खनन पट्टा आवंटित किया। जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए बीजेपी ने उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने की मांग की थी।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला रांची के अनगड़ा प्रखंड में 88 डेसमिल पत्थर खदान खनन की लीज से जुड़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और खनन मंत्री का पद संभालते हुए अपने नाम लीज आवंटित किया।
वहीं हेमंत सोरेन की दलील थी कि यह लीज उन्हें 14 साल पहले 17 मई, 2008 को 10 साल के लिए मिली थी। 2018 में इसे रिन्यू नहीं किया गया। फिर 2021 में लीज को रिन्यू किया गया। लेकिन 4 फरवरी तक प्रशासन ने खनन की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने लीज सरेंडर कर दिया। सोरेन ने दलील दी थी कि उन्होंने खनन नहीं किया और उनके पास कोई माइनिंग लीज भी अब नहीं है।