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कर्नाटक : हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के तीनों जजों को ‘वाई’ श्रेणी सुरक्षा

कर्नाटक : हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के तीनों जजों को ‘वाई’ श्रेणी सुरक्षा

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बेंगलुरु, 20 मार्च। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब विवाद का फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो अन्य जजों को राज्य सरकार ने रविवार को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है।

जजों को जान से मारने की धमकी के बाद राज्य सरकार का फैसला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह कदम मदुरई में उस वीडियो बयान के सामने आने के बाद उठाया गया है, जिसमें जजों को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्ष को घेरा

मदुरई में इस मामले के सामने आने के बाद भी घटना की निंदा नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने विपक्षी दलों को फर्जी धर्मनिरपेक्ष करार देते हुए उनकी निंदा की। उन्होंने कहा कि फेक सेक्युलर लॉबी घटना के 3-4 दिन बाद भी खामोश क्यों है? लोग जजों को जान से मारने की धमकी देते हैं और बात करते हैं कि जजों का एक्सीडेंट कैसे होगा। इसके बाद भी आप सब चुप क्यों हैं, बस वर्ग को खुश करो? यह धर्मनिरपेक्षता नहीं है, यह सांप्रदायिकता है। मैं इसकी निंदा करता हूं और आप सभी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और हमें एकजुट होना चाहिए।’

मुख्यमंत्री बोम्मई ने राज्य के डीजीपी को मामले की जांच करने और आरोपित को हिरासत में लेने के लिए तमिलनाडु के साथ सामंजस्य बैठाने को कहा। आम नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले, तमिलनाडु तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ हिजाब विवाद पर फैसले के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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