महाराष्ट्र : 154 करोड़ के घोटाले में कांग्रेस विधायक सुनील केदार समेत 6 दोषी करार, पूर्व मंत्री को 5 वर्ष की सजा
नागपुर, 22 दिसम्बर। नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक के 154 करोड़ रुपये के घोटाले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील केदार को बड़ा झटका लगा है। नागपुर जिला और सत्र न्यायालय ने सुनील केदार को मुख्य अभियुक्त मानते हुए दोषी करार दिया है और उन्हें पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में केदार सहित छह लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं तीन लोगों को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है।
घोटाले के वक्त नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक के चेयरमैन थे सुनील केदार
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक में 152 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आया था, तब कांग्रेस के विधायक सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे। वह इस मामले में मुख्य आरोपित भी थे।
मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद की कुछ कम्पनियों ने बैंक फंड से 125 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदे थे। इसके बाद इन कम्पनियों ने सरकारी बॉन्ड का भुगतान नहीं किया और बैंक को पैसा भी नहीं लौटाया। राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के तत्कालीन उपाधीक्षक किशोर बेले इस घोटाले के जांच अधिकारी थे। जांच पूरी होने के बाद 22 नवम्बर, 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। यह मामला तब से लंबित था।