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अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुत्र हंटर टैक्स केस में दोषी करार

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुत्र हंटर टैक्स केस में दोषी करार

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नई दिल्ली, 6 सितम्बर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन ने टैक्स संबंधी नौ आरोपों को गुरुवार को अदालत के सामने स्वीकार कर लिया। 54 वर्षीय हंटर ने बचाव पक्ष की मेज पर बैठे हुए धीमी और भरभराई हुई आवाज में नौ अलग-अलग आरोपों को कुबूल किया।

न्यायाधीश मार्क सी. स्कार्सी ने प्रत्येक आरोप की स्वीकारोक्ति पर नौ बार दोषी शब्द दुहराया। हंटर की सजा पर दिसंबर के मध्य में सुनवाई होगी। तक वह बॉन्ड पर मुक्त रहेंगे।

द न्यूयार्क टाइम्स की खबर के अनुसार, हंटर को जून में डेलावेयर में आग्नेयास्त्र आवेदन पर झूठ बोलने का दोषी ठहराए जाने के बाद अब उन्हें 25 साल की संभावित सजा के अलावा अधिकतम 17 साल तक की जेल की सजा या 1.3 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। हंटर के खिलाफ पांच साल चली जटिल जांच में कहा गया था कि उन्होंने आकर्षक विदेशी परामर्श अनुबंधों में अपने उपनाम का लाभ उठाकर और करों का भुगतान नहीं किया।

हंटर बाइडेन ने कहा है, ”मेरे सामने केवल एक ही रास्ता बचा था। मैं अपने परिवार को और अधिक पीड़ा, निजता के हनन और अनावश्यक शर्मिंदगी का सामना नहीं करने दूं। इतने वर्षों में मैंने उन्हें बहुत दर्द दिया है।

इसलिए मैंने अपना दोष स्वीकार करने का निर्णय लिया।” राष्ट्रपति के बेटे को आधिकारिक तौर पर गुंडागर्दी टैक्स चोरी के एक मामले, धोखाधड़ी वाले टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 2 मामलों, टैक्स का भुगतान करने में विफल रहने के 4 मामलों और कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने के दो मामलों में दोषी ठहराया गया है।

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