1. Home
  2. हिन्दी
  3. राजनीति
  4. कांग्रेस को बड़ा झटका : 199 करोड़ रुपये की आय पर देना होगा टैक्स,  ट्रिब्यूनल ने खारिज की अपील
कांग्रेस को बड़ा झटका : 199 करोड़ रुपये की आय पर देना होगा टैक्स,  ट्रिब्यूनल ने खारिज की अपील

कांग्रेस को बड़ा झटका : 199 करोड़ रुपये की आय पर देना होगा टैक्स,  ट्रिब्यूनल ने खारिज की अपील

0
Social Share

नई दिल्ली, 22 जुलाई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को टैक्स विवाद में जोरदार झटका लगा, जब आयकर अपील ट्रिब्यूनल ने 199 करोड़ रुपये की आय पर टैक्स डिमांड मामले में पार्टी की अपील खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही कहा है कि कांग्रेस को वित्त वर्ष 2017-18 और असेसमेंट ईयर 2018-19 से लंबित 199 करोड़ रुपये की आय पर टैक्स डिमांड में कोई राहत नहीं मिलेगी।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नकद दान सीमा के उल्लंघन के कारण पार्टी के छूट के दावे को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा, ‘करदाता द्वारा 02.02.2019 को दाखिल किया गया रिटर्न उसे विवादित छूट के लिए पात्र नहीं बनाता क्योंकि यह दावा नियत तिथि के भीतर नहीं किया गया है।’

नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया रिटर्न

गौरतलब है कि कांग्रेस ने दो फरवरी, 2019 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जो 31 दिसम्बर, 2018 की नियत तारीख से काफी विलंबिक था। इस रिटर्न में कांग्रेस की तरफ से शून्य आय घोषित की गई थी और उसमें 199.15 करोड़ रुपये की आय पर कर छूट का दावा किया गया था, लेकिन सितम्बर 2019 में कर निर्धारण अधिकारी को जांच के दौरान पता चला कि पार्टी ने 14.49 लाख रुपये नकद दान स्वीकार किए थे – जिनमें से कई दान कानून के तहत प्रति दानदाता 2,000 रुपये की सीमा से अधिक थे।

आयकर आयुक्त (अपील) ने पहले खारिज की थी अपील

नियमानुसार 2000 रुपये से अधिक का दान चेक या बैंक हस्तांतरण जैसे बैंकिंग माध्यमों से दिया जाना है। तदनुसार पूरी राशि पर कर लगाया गया। जब कांग्रेस ने छूट मांगी तो आयकर विभाग ने 2021 में उसके दावे को अस्वीकार कर दिया। मार्च 2023 में, आयकर आयुक्त (अपील) ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ पिछले साल ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जहां से उसे अब निराशा हाथ लगी है।

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code