hindi.revoi.in
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्यप्रदेश
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • खेल
Reading: TMC विधायक मुकुल रॉय दलबदल विरोधी कानून के उल्लंघन में फंसे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद की विधानसभा की सदस्यता
Share
  • ગુજરાતી
  • English
Font ResizerAa
hindi.revoi.inhindi.revoi.in
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
Search
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्यप्रदेश
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • खेल
Follow US
hindi.revoi.in > Blog > हिन्दी > राजनीति > TMC विधायक मुकुल रॉय दलबदल विरोधी कानून के उल्लंघन में फंसे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद की विधानसभा की सदस्यता
राजनीतिराष्ट्रीयहिन्दी

TMC विधायक मुकुल रॉय दलबदल विरोधी कानून के उल्लंघन में फंसे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद की विधानसभा की सदस्यता

Revoi Editor
Last updated: November 14, 2025 2:40 am
Revoi Editor
Published: November 14, 2025
Share
SHARE

कोलकाता, 13 नवम्बर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया में पश्चिम बंगाल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। दरअसल, हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के पहले के फैसले को पलट दिया, जिन्होंने विपक्ष की कई याचिकाओं के बावजूद मुकुल रॉय के खिलाफ काररवाई करने से इनकार कर दिया था।

भाजपा के टिकट पर जीते, फिर टीएमसी में शामिल हो गए

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि मुकुल रॉय ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

टीएमसी में शामिल होने के 4 वर्षों बाद हुई काररवाई

उल्लेखनीय यह है कि भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के चार वर्ष से ज्यादा समय बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद की गई। उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें रॉय को भाजपा विधायक बताया गया था।

शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद वह सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘मुकुल रॉय टीएमसी की बैठकों में शामिल हुए, उन्हें तृणमूल के रंग में रंगा देखा गया, फिर भी उन्हें भाजपा विधायक कहा गया। यह अभूतपूर्व है। दलबदल विरोधी कानून को मजाक बना दिया गया।’ राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता का दावा है कि बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में टीएमसी के उदय के बाद से दलबदल विरोधी कानून को बार-बार परीक्षण के दायरे में रखा गया है।

दिलचस्प यह रहा कि चुनावों के एक महीने के भीतर ही मुकुल रॉय, जो रेल मंत्री रह चुके थे और तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य थे, अपनी मूल पार्टी में वापस चले गए। इसके तुरंत बाद उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जो कि परम्परागत रूप से विपक्षी खेमे का सदस्य होता है।

You Might Also Like

उत्तराखंड : पिथौरागढ़ में सवारियों से भरा वाहन नदी में गिरा, 8 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल
भारत में कोरोना संकट : इलाजरत मरीजों की संख्या दो लाख से नीचे खिसकी, 220 दिनों में सबसे कम
बिहार : होश न खबर है, ये कैसा असर है…डीजे पर जमकर नाचे JDU विधायक गोपाल मंडल
गुजरात : सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, शुक्रवार को होगा नई कैबिनेट का गठन
कंझावला कांड : दिल्ली पुलिस पर गिरी गाज, 11 पुलिसकर्मी निलंबित, कारण बताओ नोटिस भी जारी
TAGGED:assembly membership canceledCalcutta high courtguilty of violating the anti-defection lawTMC MLA Mukul Roy
Share This Article
Facebook Email Print
Popular News
राजनीतिराष्ट्रीयहिन्दी

झारखंड : छात्रों की सरकार के साथ पहले दौर की बातचीत खत्म, आंदोलन जारी रखने पर अडिग

August 8, 2026

सलमान खान के घर के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

Share Market Today: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 267 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे

Aban Ahmed : प्रयागराज पहुंचा अबान का शव, अतीक-अशरफ और असद की कब्र के पास होगा सुपुर्द-ए-खाक

National Handloom Day 2026: पीएम मोदी बोले- हथकरघा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण का मजबूत आधार

पंजाब में फिर अकाली दल-भाजपा गठबंधन की अटकलें : सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, AAP ने कसा तंज

India-Cyprus Agreement : भारतीय कामगारों के लिए बड़ी पहल, भारत-साइप्रस माइग्रेशन समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर जोर

भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, खाड़ी क्षेत्र में 24 घंटे हेल्पलाइन सक्रिय : विदेश मंत्रालय

तमिलनाडु के सीएम विजय को राहत : पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी

मायावती का सपा पर हमला, बोलीं- ‘PDA’ में पिछड़े से अब ‘पंडित’ तक पहुंची राजनीति

Ad imageAd image

लोकप्रिय श्रेणियां

  • राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अंतरराष्ट्रीय
  • खेल
  • राज्य
  • चुनाव
  • कारोबार
  • देश-विदेश
  • बॉलीवुड
  • मनोरंजन
  • व्यापार

About US

REVOI is a independent media start-up. We are a new-age media company with a rich and storied legacy. REVOI believes : “INFACT EVERY PERSON ON THIS EARTH IS ARGUABLY A STAKEHOLDER IN EVERY ORGANISATION ON THIS PLANET”
Quick Link
  • ગુજરાતી
  • English
Top Categories

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

    © 2026 Trim Media Private Limited. All Rights Reserved.
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Username or Email Address
    Password

    Lost your password?