1. Home
  2. हिंदी
  3. राष्ट्रीय
  4. वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में शनिवार को शुरू होगा सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में शनिवार को शुरू होगा सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में शनिवार को शुरू होगा सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

0
Social Share

वाराणसी, 13 मई। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में स्थित ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार को शुरू होगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि इस सिलसिले में सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया गया।

जिलाधिकारी ने सभी पक्षों के साथ बैठक में लिया निर्णय

हालांकि मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, लेकिन उसका कहना है कि यदि न्यायालय इस पर कोई फैसला नहीं देता है तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है। तब तक वह ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य में सहयोग करेगा।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को सभी संबंधित पक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई एवं उन सभी से अपील की गई कि वे अदालत द्वारा गठित आयोग के काम में पूरा सहयोग करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखें। इस बैठक में मुस्लिम पक्ष के वकील भी मौजूद थे। सभी पक्षों की सहमति के बाद ज्ञानवापी परिसर में आगे का वीडियो ग्राफी सर्वे कार्य शनिवार को शुरू करने का फैसला किया गया।

स्मरण रहे कि दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी सर्वे कराने और इस कार्य के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को नहीं हटाने का निर्णय लिया था।

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उच्च न्यायालय जाएगा मुस्लिम पक्ष

इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद की रखरखावकर्ता संस्था ‘अंजुमन इंतजामिया मसाजिद’ के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा, ‘हमने सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत द्वारा गुरुवार को पारित आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय ने कहा है कि वह इस पर कोई आदेश देने से पहले सभी फाइलें देखेगा। अगर वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं देता तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तब तक हम जिला अदालत द्वारा दिए गए आदेश के पालन में सहयोग करेंगे।’

इससे पहले, मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने कहा था कि जिला अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है तथा सलाह मशवरे के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

स्थानीय अदालत ने 17 मई तक मांगी है सर्वे रिपोर्ट

उल्लेखनीय है कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार-गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को स्पष्ट किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाने संबंधी याचिका को नामंजूर करने के साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया था। अदालत ने इसके साथ ही संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code