मनी लॉन्ड्रिंग केस : सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की पीठ ने गत 17 मई को केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और ED का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शीर्ष अदालत ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी थी। पीठ ने कहा था कि अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपीलकर्ता कानून के अनुसार जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकता है।
पीठ ने 30 अक्टूबर, 2023 के बाद दर्ज की गई केस फाइलों, गवाहों और आरोपितों के बयानों की जांच की, जिस दिन वरिष्ठ AAP नेता मनीष सिसोदिया (जो इस मामले में आरोपित हैं) की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सिसोदिया कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग – दोनों मामलों में आरोपित हैं।