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सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिका पर SEBI से 13 फरवरी तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिका पर SEBI से 13 फरवरी तक मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 10 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर बाजार नियामक सेबी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सेबी से सोमवार 13 फरवरी को इसपर जवाब देने को कहा है।

मामले की सुनवाई करते हुए ने सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वह कोर्ट को बताए कि भविष्य में निवेशकों को कैसे सुरक्षा देगा और कोर्ट को दिखाए कि उसके पास मौजूदा वक्त में इसे लेकर क्या सिस्टम है, साथ ही नियमों को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘स्टॉक मार्केट आमतौर पर सेंटीमेंट के आधार पर चलता है। हम फिलहाल इस केस के मेरिट पर टिप्पणी नहीं करेंगे।’ सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेबी और अन्य इकाइयां इस मामले में जरूरी कदम उठा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश कर शेयर बाजार में गलत प्रैक्टिस अपनाने के आरोप लगाया था। उसके बाद से ही अडानी समूह से जुड़ी कम्पनियों के शेयर बुरी तरह से गिर गए। वहीं, कई रेटिंग एजेंसियों ने ग्रुप की कम्पनियों का आउटलुक बदलकर निगेटिव कर दिया है।

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