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सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की एनसीपी के मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता, खुल सकती है राहुल गांधी भी राह

सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की एनसीपी के मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता, खुल सकती है राहुल गांधी भी राह

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तिरुवनंतपुरम, 29 मार्च। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के लक्षद्वीप से सांसद रहे मोहम्मद फैजल पीपी की लोकसभा सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी है। इसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए भी राह खुल सकती है।

गौरतलब है कि कवारत्ती की सत्र अदालत ने एनसीपी के लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल पीपी को हत्या के प्रयास मामले में दस वर्ष जेल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। हालांकि फैजल ने इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उनकी सजा माफ कर दी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। फैजल की सदस्यता बहाल किए जाने का लोकसभा की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

मोदी सरनेमको लेकर सजा के बाद गई थी राहुल की सदस्यता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें तो बीते दिनों पहले ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दाखिल एक मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात के सूरत कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देशभर में विरोध प्रदर्शन कर इसे भाजपा की साजिश बताया था। कांग्रेस भाजपा पर कारोबारी गौतम अडानी को बचाने का लगातार आरोप लगा रही है।

मोहम्मद फैजल का यह था पूरा मामला

सांसद मोहम्मद फैजल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह पर हमला करने का आरोप था। मोहम्मद फैजल पर हत्या के प्रयास को लेकर एंड्रोट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इस सजा के बाद एनसीपी सांसद का पद फैजल को छोड़ना पड़ा था। दरअसल, वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट किए गए सांसदों और विधायकों को दोष सिद्ध होने पर तुरंत अपील करने के लिए तीन महीने दिए बिना सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

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