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दिल्ली चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए दी सशर्त राहत

दिल्ली चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए दी सशर्त राहत

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नई दिल्ली, 28 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को बड़ी राहत प्रदान की और 29 जनवरी से तीन फरवरी तक प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल दी है।

12 घंटे के लिए लगभग 2 लाख रुपये का खर्च जमा करना होगा

शीर्ष अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन को अपनी कस्टडी पैरोल के लिए सभी खर्च वहन करने होंगे, जिसमें उसके साथ तैनात किए जाने वाले दिल्ली पुलिस अधिकारियों और जेल वैन और एस्कॉर्ट खर्च शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुसैन को जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए लगभग 2 लाख रुपये का खर्च जमा करने पर जेल से रिहा किया जाएगा।

इन कड़ी शर्तों के साथ मिली है पैरोल

देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कई कड़ी शर्तों के साथ प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दी है। कोर्ट के आदेशानुसार ताहिर हुसैन जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर रहेगा।

इस दौरान ताहिर हुसैन को 2 लाख 7 हजार, लगभग प्रतिदिन के हिसाब से दो दिनों की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। इस दौरान ताहिर हुसैन अपने घर नहीं जा सकेगा और केस से संबंधित मामले पर कोई बयान नहीं देगा। हालांकि, ताहिर पार्टी के ऑफिस जा सकता है।

ताहिर हुसैन के वकील ने दी ये दलील

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने 29 जनवरी से तीन फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल 4-5 दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए।

अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने हुसैन की ओर से कहा कि ‘जिस जगह पर मेरा घर बताया जा रहा है, वहां दिल्ली में दंगे हुए थे। मैं मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा हूं, और यहां तक ​​कि रहने के उद्देश्य से भी, मैं कह रहा हूं कि मैं घर नहीं जाऊंगा और एक होटल में रहूंगा तथा उसका विवरण प्रदान करूंगा।’

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने किया विरोध

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ताहिर के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनकी भूमिका गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर राहत दी जाती है तो हर कोई जेल से नामांकन दाखिल करेगा। कोर्ट ने राजू से कहा कि वह इस बारे में निर्देश मांगें कि किस तरह के खर्च और किस तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी। पीठ ने अग्रवाल से यह भी कहा कि हुसैन द्वारा प्रस्तावित शपथपत्र के बारे में सूचित करें।

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