नई दिल्ली, 23 अगस्त। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर रोक लगाने वाले राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा की ओर से दायर याचिका में दोनों राज्यों के आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार के साथ सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि इन सरकारी आदेशों से संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी), 21 और 21-ए के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ता ने समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार से जुड़े प्रावधानों का हवाला देते हुए सर्कुलर पर सवाल उठाए हैं।
पत्रकारों और यूट्यूबर्स की एंट्री पर भी रोक
याचिका के मुताबिक, संबंधित सर्कुलर के तहत सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित किया गया है। इसमें पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों और सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।इसके अलावा स्कूल परिसर में छात्रों या स्कूल की गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है।
राजस्थान में 16 अगस्त को जारी हुई गाइडलाइन
राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 16 अगस्त को सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, जिनमें मीडियाकर्मी भी शामिल हैं, के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके तहत छात्रों या स्कूल की गतिविधियों की फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य या संस्थान प्रमुख से पहले अनुमति लेना जरूरी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानाचार्य या अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
हर विजिटर को दर्ज करनी होगी जानकारी
नई व्यवस्था के तहत स्कूल आने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को विजिटर रजिस्टर में अपनी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा बाहरी लोगों को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, रेस्ट रूम या छात्रों की गतिविधियों से जुड़े अन्य स्थानों पर स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे स्थानों पर प्रवेश के लिए उनके साथ प्रधानाचार्य, शिक्षक या स्कूल का कोई अधिकृत अधिकारी होना जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर
राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और मीडिया गतिविधियों को लेकर लागू किए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने से यह मामला अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। याचिका में इन प्रतिबंधों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए संबंधित सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गई है।


