दिल्ली आबकारी नीति केस : मनीष सिसोदिया को झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
नई दिल्ली, 31 मार्च। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की विशेष अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व डिप्टी सीएम को आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 24 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। एजेंसी ने अब रद की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। पिछले हप्ते सीबीआई ने शराब घोटाले मामले का विवरण और गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए थे। पूर्व डिप्टी सीएम ने जमानत याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी है।