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बृजभूषण सिंह के खिलाफ चलाया जा सकता है यौन उत्पीड़न व छेड़छाड़ का मुकदमा, 21 गवाहों के बयान दर्ज

बृजभूषण सिंह के खिलाफ चलाया जा सकता है यौन उत्पीड़न व छेड़छाड़ का मुकदमा, 21 गवाहों के बयान दर्ज

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नई दिल्ली, 11 जुलाई। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्‍पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर आरोपपत्र के अनुसार महिला पहलवानों ने छह स्थानों का उल्लेख किया था, जहां उन्हें लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी।

बृजभूषण शरण को कोर्ट ने 18 जुलाई को तलब किया है

आरोपपत्र में कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने बयान दर्ज कराया है। उनमें से छह ने सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दिया है। बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने 18 जुलाई को तलब किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि बृजभूषण सिंह ने उत्पीड़न और महिला पहलवानों का बार-बार पीछा करना जारी रखा था। चार्जशीट में धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) लागू करना, 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) लगाई गई है।

बृजभूषण शरण सिंह को कुल छह मामलों में कानूनी काररवाई का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से दो में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 354डी के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये धाराएं किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, यौन टिप्पणियाँ करना और पीछा करना जैसे अपराधों से संबंधित हैं। अन्य चार मामलों में उनपर धारा 354 और 354ए के तहत आरोप लगाए गए हैं।

दोषी पाए गए तो अधिकतम 5 वर्ष की हो सकती है सजा

इन अपराधों में दोषी पाए जाने पर बृजभूषण को अधिकतम पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। सिंह के साथ, विनोद तोमर का भी आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 506 और 109 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। इन आरोपों में किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल प्रयोग, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, अपराध के लिए उकसाना और आपराधिक धमकी देना शामिल है।

बृजभूषण शरण ने महिला पत्रकार के साथ किया दुर्व्यवहार

इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को बृजभषण शरण सिंह द्वारा एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है।

दिल्ली एयररपोर्ट पर टाइम्स नाऊ टीवी चैनल की महिला पत्रकार ने बृजभूषण से उनके खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दाखिल चार्जशीट पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख न केवल बदतमीजी से पेश आए बल्कि अपनी कार के दरवाजे से उसकी माइक को भी तोड़ने का प्रयास किया।

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