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SC ने जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को तलाक की मंजूरी दी, अलग रह रहीं पत्नी पायल के साथ विवाद सुलझा

SC ने जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को तलाक की मंजूरी दी, अलग रह रहीं पत्नी पायल के साथ विवाद सुलझा

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नई दिल्ली, 31 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तलाक को मंजूरी दे दी। शीर्ष कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने मध्यस्थता के जरिए अपनी अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला के साथ विवाद सुलझा लिया है।

वेबसाइट ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने उमर अब्दुल्ला की अपील का निबटारा कर दिया। उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं।

सिब्बल ने शीर्ष अदालत के सामने कहा, ‘दोनों ने आजादी चुन ली है। सब कुछ तय हो गया है। माननीय अदालत तलाक मंजूर कर सकती है। बाकी सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे।’ इस बात पर बेंच ने कहा, ‘यह अच्छी बात है। हम इन्हीं शर्तों के आधार पर मामले का निबटारा कर देंगे।’

कोर्ट ने पिछले वर्ष दोनों पक्षों से विवाद सुलझाने का निर्देश दिया था

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष अप्रैल में उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला (जिनसे वे अलग रह रहे हैं) को साथ बैठकर अपने वैवाहिक विवादों को सुलझाने की कोशिश करने का निर्देश दिया था। उमर और पायल ने सितम्बर, 1994 में शादी की थी, लेकिन वे लंबे समय से अलग रह रहे थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 दिसम्बर, 2023 को उमर की तलाक की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी उनकी अपील में कोई दम नहीं है और 2016 के फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उमर को तलाक की डिक्री देने से इनकार कर दिया गया था।

अगस्त 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पायल को हर माह 1.5 लाख रुपये अंतरिम मेंटेनेंस और दो बेटों की, जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए 60,000 रुपये देने का आदेश दिया था।

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