आरजी कर मेडिकल कॉलेज – ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस में संजय रॉय दोषी करार, 20 जनवरी को सजा का एलान
कोलकाता, 18 जनवरी। सियालदाह की सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पिछले वर्ष 31 वर्षीया ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपित संजय रॉय को दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद संजय रॉय को आज भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा – 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया। अदालत 20 जनवरी को संजय रॉय की सजा का एलान करेगी। उसे तब तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।’ संजय ने जज से पूछा, ‘मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?’ इसके जवाब में जज अनिर्बान दास ने कहा, ‘मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, मुकदमें के दौरान दलीलें भी सुनी हैं। इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।’
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नौ अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। इस केस के बाद देशभर में रोष फैल गया था और कोलकाता में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला था, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर और चिकित्साकर्मी शामिल थे।
कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया था और जांच शुरू की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही मुख्य आरोपित माना था और उसके लिए कोर्ट से सजा-ए-मौत की मांग की थी।
