पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को राहत, गैंगस्टर में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील स्वीकार
प्रयागराज, 25 मई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली है। साथ ही मुकदमे से संबंधित अधीनस्थ अदालत के दस्तावेज तलब करते हुए सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि निर्धारित की है। राज्य सरकार इस बीच आपत्ति दाखिल कर सकती है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर यह आदेश दिया है।
अंसारी की ओर से दाखिल अपील में ये है आधार
अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि दो बार सांसद और पांच बार विधायक रहे अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के कारण गैंगस्टर एक्ट के इस झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या के जिस मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया, सत्र न्यायालय उस हत्याकांड में अफजाल अंसारी को दोषमुक्त करार दे चुका है।
एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अपील में यह भी आधार लिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था और उसके बाद से अब तक अफजाल अंसारी के विरुद्ध एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। यह भी कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के आरोप से जुड़ी जनता की ओर से एक भी शिकायत नहीं हुई। गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था।