सावरकर पर टिप्पणी कर बुरे फंसे राहुल गांधी, पुणे पुलिस ने कोर्ट में कहा- शिकायत में है सच्चाई
पुणे, 28 मई। पुणे पुलिस ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्यकी अशोक सावरकर द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई है। शिकायत में कांग्रेस नेता पर 2023 में लंदन में अपने भाषण में हिंदुत्व विचारक का अपमान करने का आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता सात्यकी अशोक सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन की अदालत में सोमवार को सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट में यह जिक्र किया है।
कोल्हटकर ने कहा कि अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कह सकती है। सात्यकी सावरकर ने कहा था कि उनके वकीलों ने पिछले वर्ष अप्रैल में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख किया था।
अदालत ने विश्रामबाग पुलिस से सात्यकी सावरकर द्वारा प्रस्तुत सबूतों को सत्यापित कर 27 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था। कोल्हटकर ने कहा, ”विश्रामबाग पुलिस ने कहा है कि सात्यकी सावरकर ने पिछले वर्ष अप्रैल में अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में दिवंगत क्रांतिकारी (वी डी सावरकर) के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया था।”
शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी। सात्यकी सावरकर ने कहा था कि इस तरह की कोई घटना कभी नहीं हुई थी, और वीडी सावरकर ने कभी भी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी।
शिकायत में गांधी के आरोप को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। कोल्हटकर ने कहा, ”विश्रामबाग पुलिस ने सोमवार को एक रिपोर्ट दाखिल की और अदालत को बताया कि पुलिस जांच में यह सामने आया कि वीडी सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं लिखा था।
इसके बावजूद राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने भाषण के दौरान इस तरह की टिप्पणी की और सावरकर को बदनाम किया।” पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया सात्यकी सावरकर द्वारा दाखिल शिकायत में सच्चाई है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में वीडी सावरकर को बदनाम किया। सहायक पुलिस निरीक्षक तुकाराम निंबालकर से संपर्क करने पर उन्होंने अदालत में रिपोर्ट दाखिल किये जाने की पुष्टि की।