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प्रयागराज का महाकुंभ मेला क्षेत्र नया जनपद घोषित, अब यूपी में होंगे 76 जिले, अधिसूचना जारी

प्रयागराज का महाकुंभ मेला क्षेत्र नया जनपद घोषित, अब यूपी में होंगे 76 जिले, अधिसूचना जारी

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प्रयागराज, 1 दिसम्बर। प्रयागराज में अगले माह लगने वाले महाकुम्भ 2025 की युद्धस्तर पर जारी तैयारियां के बीच बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जनपद घोषित कर दिया है। इसे लेकर राज्य में अब 76 जिले हो जाएंगे। इसे ‘महाकुंभ मेला जनपद’ के नाम से जाना जाएगा।

उल्लेखनीय है कि महाकुम्भ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस महाकुंभ के दौरान कुल छह शाही स्नान होंगे। राज्य सरकार का कहना है कि इस नए जिले का गठन महाकुम्भ मेले के विशेष आयोजन को सुचारु रूप से प्रबंधित करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है।

प्रयागराज के जिलाधिकारी ने जारी की अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार को महाकुम्भ मेला जिला घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की चार तहसीलों – सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना को समाहित कर बनाया गया है।

नए जिले में सदर, सोरांव, फूलपुर व करछना तहसीलों के 67 गांव शामिल

महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र और इन चार तहसीलों के 67 गांवों को शामिल किया गया है। अधिसूचना के अनुसार नए जिले में तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोरांव के तीन गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। अधिसूचना में इन गांवों का ब्योरा भी दिया गया है।

नया जनपद घोषित होने के साथ प्रयागराज मंडल में अब 5 जिले

उल्लेखनीय है कि शासन ने महाकुम्भ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित करने के लिए गत 25 नवम्बर को आदेश भेजा था। महाकुम्भ मेला नया जिला घोषित होने के साथ यूपी में 76 जिले और प्रयागराज मंडल में पांच जिले हो गए। मंडल में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर के साथ अब महाकुम्भ मेला जिला शामिल हो गया है।

जिलाधिकारी ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम 2017 की धारा 2 (ठ) के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए महाकुम्भ मेला 2025 के आयोजन के लिए नए जिले की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक नए जिले में मेलाधिकारी कुम्भ मेला को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 (1) और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं उक्त संहिता के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के समस्त अधिकार और यूपी राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 12 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त जिले में अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करते हुए समस्त श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारों का उपयोग करने और कलेक्टर के समस्त कार्य करने के अधिकार प्राप्त होंगे। डीएम ने इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

नए जिले में ये क्षेत्र शामिल

तहसील सदर : कुरेशीपुर उपरहार, कुरेशीपुर कछार, कीडगंज उपरहार, कीडगंज कछार, बराही पट्टी कछार, बम्हन पट्टी कछार, मुस्तफाबा मुनकस्मा उपरहार, मुस्तफाबा मुनकस्मा कछार, अली पट्टी, बस्की उपरहार, बस्की कछार, अल्लापुर बस्की कछार, बघाड़ा जहूरुद्दीन, करनपुर, बघाड़ा बालन, चकशरखां कछार, सादियाबाद उपरहार, सादियाबाद कछार, चांदपुर सलोरी उपरहार, चांदपुर सलोरी कछार, गोविंदपुर उपरहार, पट्टी चिल्ला उपरहार, पट्टी चिल्ला कछार, आराजी बारूदखाना उपरहार व आराजी बारूदखाना कछार।

तहसील सोरांव : बेला कछार बारूदखाना, पड़िला, मनसैता।

तहसील फूलपुर : बेला सैलाबी कछार, औरहा उपरहार, सिहोरी उपरहार, सिहोरी कछार, इब्राहिमपुर उपरहार, इब्राहिमपुर कछार, एखलासपुर, रसूलपुर उपरहार, रसूलपुर कछार, फतेहपुर, चक जमाल, सोनौटी, बदरा, चक फातमा, जमीन शेरडीह, पूरे सूरदार, झूंसी कोहना, हवेलिया, उस्तापुर महमूदाबाद उपरहार, उस्तापुर महमूदाबाद कछार, छतनाग कछार।

तहसील करछना : मदनुवा उपरहार, मदनुवा कछार, मवैया उपरहार, मवैया कछार, देवरख उपरहार, देवरख कछार, अरैल उपरहार, अरैल कछार, चक सैयद अरब दरवेश, चक अराजी खान आलम, माघोपुर उपरहार, माधोपुर कछार, जहांगीराबाद उपरहार, जहांगीराबाद कछार, महेवा पट्टी पूरब उपरहार, महेवा पट्टी पूरब कछार, महेवा पट्टी पश्चिम कछार, मीरखपुर कछार, संपूर्ण परेड क्षेत्र।

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