1. Home
  2. हिन्दी
  3. राष्ट्रीय
  4. प्रबीर पुरकायस्थ-अमित चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
प्रबीर पुरकायस्थ-अमित चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

प्रबीर पुरकायस्थ-अमित चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

0
Social Share

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस क्रम में कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों की न्यायिक हिरासत 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी।

आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) के तहत दर्ज मामले में गत तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

इसके पहले गत दो नवम्बर को पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें एक दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

गौरतलब है कि न्यूजक्लिक के फंडिंग केस में दिल्ली पुलिस ने संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को अरेस्ट किया था। आरोप है कि न्यूजक्लिक को चीन समर्थक प्रचार करने के लिए काफी पैसा मिला था। वहीं इस बाबत पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी फंडिंग की जांच के सिलसिले में छापेमारी के बाद न्यूजक्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया था।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code