पाकिस्तान : राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बदली आम चुनाव की तारीख, अब 11 की बजाय 8 फरवरी को होगी वोटिंग
इस्लामाबाद, 2 नवम्बर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने देश में अगले वर्ष प्रस्तावित आम चुनाव की तारीख 11 फरवरी से बदलकर 8 फरवरी, 2024 कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान में चुनावों की तारीखों को लेकर छाया असमंजस भी हट गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने चुनावों की तारीख का एलान किया। पिछले महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि चुनाव जनवरी, 2024 में होंगे।
राष्ट्रपति अल्वी के चुनाव की तारीखों पर जारी बयान से कुछ घंटे पहले ही चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि देश में चुनाव 11 फरवरी को होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और चुनाव निकाय के चार सदस्यों के साथ प्रेसीडेंट हाउस पहुंचे। इन अफसरों से मुलाकात के बाद अल्वी ने बयान जारी करते हुए नई तारीख की घोषणा की।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई
दरअसल, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभा के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीपी) से पूछा था कि चुनाव कब होंगे तो कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरों को राष्ट्रपति से मिलकर चुनावों का एलान करने के लिए कहा, जिसके बाद 8 तारीख घोषित की गई।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दो अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गत नौ अगस्त को नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। इसके बाद से चुनाव लंबित हैं।