1. Home
  2. हिन्दी
  3. राजनीति
  4. दिल्ली आबकारी नीति केस : सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जमानत से इनकार
दिल्ली आबकारी नीति केस : सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जमानत से इनकार

दिल्ली आबकारी नीति केस : सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जमानत से इनकार

0
Social Share

नई दिल्ली, 14 अगस्त। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, ‘हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते।’

शीर्ष अदालत ने CBI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दरअसल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में CBI के जरिए अपने ऊपर दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि शराब नीति मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 माह बाद पिछले हफ्ते जमानत मिली है।

अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलें बेकार

शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को तीन बार अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से 10 मई और 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का भी जिक्र करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. उन्होंने इस बात की भी दलील दी कि सीबीआई केस में जमानत से कैसे इनकार किया जा सकता है, जब कठोर शर्तें ही नहीं हैं।

हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे : सुप्रीम कोर्ट

अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ईडी केस में अंतरिम जमानत से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वह अब तक जेल में हैं। वह सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं।’

मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी

सिंघवी ने अदालत से यह भी गुजारिश की कि केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code