PM मोदी डिग्री मानहानि केस : अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को राहत नहीं, अहमदाबाद कोर्ट का समन रद करने से इनकार
अहमदाबाद, 14 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिग्री मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ‘आप’ सांसद संजय सिंह को झटका लगा है। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत द्वारा दोनों नेताओं को जारी किए गए समन को रद करने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट की अदालत ने क्रमशः केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा दायर दो आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिए।
गौरतलब है कि पुनरीक्षण आवेदनों में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। दोनों अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं और शुरुआत में उन्हें 15 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था और फिर 23 मई को एक नया समन जारी किया गया था।
दरअसल, आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली सीएम के खिलाफ ये शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने केजरीवाल पर उनके बयानों का हवाला देते हुए मानहानि का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि अगर पीएम ने गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उनका पूर्व छात्र प्रधानमंत्री बन गया है और फिर भी वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पटेल ने सिंह के बयानों के आधार पर मानहानि का आरोप लगाया।
शिकायत के अनुसार, यह बयान मीडिया के सामने दिया गया और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ट्विटर (अब एक्स) के माध्यम से प्रसारित किया गया, यह जानते हुए भी कि इस तरह के बयान मानहानिकारक होंगे।
शिकायतकर्ता पटेल के अनुसार, केजरीवाल ने एक अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में ऐसे अपमानजनक बयान दिए और संजय सिंह ने दो अप्रैल को दूसरे संवाददाता सम्मेलन में ऐसे बयान दिए। पटेल ने आरोप लगाया है कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज करने के बाद ‘आप’ के दोनों नेताओं ने यह टिप्पणी की, जिसमें विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के संबंध में ‘जानकारी खोजने’ का निर्देश दिया गया था।