पहलगाम आतंकी हमला : NIA ने दायर की चार्जशीट, मारे गए तीनों पाकिस्तानी आतंकियों सहित 7 आरोपित
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में इसी वर्ष 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के मामले में सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इनमें मारे गए तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों समेत सात को आरोपित बनाया गया है।
पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों से कराया गया था हमला
चार्जशीट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और इसके शैडो संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं। इस आतंकी हमले को पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कराया गया बताया गया।
पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट्ट को बनाया गया आरोपित
चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट्ट उर्फ हबीबुल्ला मलिक उर्फ साजिद लंगड़ा को भी आरोपित बनाया गया है, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। इसके बारे में एजेंसी अधिकारियों ने बताया कि साजिद पीओके में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैबा का ऑपरेशनल कमांडर है, जो जम्मू-कश्मीर में लश्कर के शैडो संगठन टीआरएफ की कमान संभाल रहा है। यह पाकिस्तान में नौजवानों को बरगलाकर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देकर भारत में आतंकी हमले कराने का काम करता है। लश्कर का यह मॉडयूल पीओके के कोटली में स्थित है।
कोटली विंग से जाना जाता है लश्कर का यह मॉड्यूल
लश्कर के इस मॉड्यूल को ‘कोटली विंग’ के नाम से भी जाना जा रहा है। इसका राइट हैंड पाकिस्तान में बैठा रफीक नाई उर्फ सुल्तान है। इसका एक और साथी रियाज अहमद है, जो पीओके मीरपुर-कोटली में बैठा है।
1597 पेज की चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश और आरोपितों की भूमिका का विवरण
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में पहलगाम टेरर अटैक को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित धर्म के आधार पर अंजाम देना बताया है, जिसमें 25 पर्यटकों की मौत हो गई थी और एक स्थानीय शख्स मारा गया था। एनआईए ने 1597 पेज की चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपितों की भूमिका और मामले में सहायक सबूतों का विवरण दिया है। इसमें आतंकवादी संगठन LeT/TRF को पहलगाम हमले की योजना बनाने, सुविधा प्रदान करने और उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए आरोपित बनाया है।
आरोप पत्र में ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों के भी नाम
एनआईए ने बताया कि जम्मू की एनआईए विशेष अदालत के समक्ष सोमवार को यह चार्जशीट दाखिल की गई। आरोप पत्र में उन तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं, जो इस घातक आतंकी हमले के कुछ सप्ताह बाद जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाचीगाम में ‘ऑपरेशन महादेव’ की काररवाई के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए थे। इन तीनों की पहचान फैसल जट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई थी।
आतंकवादी संगठन LeT और TRF के साथ-साथ उपरोक्त चार आतंकवादियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, शस्त्र अधिनियम (Arms Act), 1959 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दंडात्मक धारा भी लगाई है।
पाकिस्तान तक साजिश के तार
इस मामले में करीब आठ महीनों तक चली साइंटिफिक जांच के माध्यम से एनआईए ने हमले की साजिश के तार पाकिस्तान तक खोज निकाले हैं, जो भारत के खिलाफ लगातार आतंकवादियों को प्रायोजित कर रहा है। इस मामले में एनआईए ने 22 जून, 2025 को गिरफ्तार किए गए उन दो संदिग्धों को भी आरोपित बनाया है, जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह और अन्य तरह से मदद दी थी। इनकी पहचान परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथतद के रूप में हुई थी।
पूछताछ के दौरान इन दोनों आरोपितों ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया था। इन्होंने यह भी पुष्टि की थी कि वे तीनों आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैबा से जुड़े थे, जो पाकिस्तानी नागरिक थे।
