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NIA ने मुंबई हवाई अड्डे से आईएसआईएस ‘स्लीपर सेल’ के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार

NIA ने मुंबई हवाई अड्डे से आईएसआईएस ‘स्लीपर सेल’ के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 17 मई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवादी संगठन ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस)’ से कथित रूप से जुड़े ‘स्लीपर सेल’ के दो फरार आरोपियों को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों महाराष्ट्र के पुणे में आईईडी के निर्माण और परीक्षण से संबंधित 2023 के मामले में वांछित थे।

अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की पहचान अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तल्हा खान के रूप में हुई है तथा ये दोनों जकार्ता (इंडोनेशिया) में छिपे हुए थे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात जब वे भारत लौट रहे थे, तभी उन्हें मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर आव्रजन ब्यूरो ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इसके बाद एनआईए की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी दो साल से अधिक समय से फरार थे और उनके खिलाफ मुंबई स्थित एनआईए की विशेष अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था।

एनआईए ने दोनों आरोपियों पर तीन-तीन लाख रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया था। बयान में कहा गया कि यह मामला इन आरोपियों द्वारा की गई एक आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिसमें पहले ही गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस से जुड़े पुणे ‘स्लीपर सेल’ के आठ अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। बयान के अनुसार, इन आरोपियों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य भारत की शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था। बयान में कहा गया कि आरोपियों ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची थी ताकि आईएसआईएस के एजेंडे के तहत देश में हिंसा और आतंकवाद के माध्यम से इस्लामी शासन स्थापित किया जा सके।

एनआईए ने कहा कि ये दोनों व्यक्ति पुणे के कोंढवा में अब्दुल्ला फैयाज शेख द्वारा किराए पर लिए गए मकान में आईईडी तैयार करने के मामले में कथित तौर पर शामिल थे। बयान में कहा गया कि 2022-2023 की अवधि के दौरान आरोपियों ने इन स्थानों पर बम बनाने और प्रशिक्षण से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की और उसमें भाग लिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक नियंत्रित विस्फोट भी किया, ताकि वे द्वारा तैयार किए गए आईईडी का परीक्षण कर सकें।

एनआईए ने पहले मामले में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि अब्दुल्ला फैयाज शेख और तल्हा खान के अलावा, मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सिमाब नसीरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, शमील नाचन, आकिफ नाचन और शाहनवाज आलम के रूप में की गई है।

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