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पटना फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

पटना फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

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पटना, 9 जून। चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के संस्थापक खान सर को पटना फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित फायरिंग की घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

  •  वायरल वीडियो के बाद बढ़ी थी मुश्किलें

यह मामला उस वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आया, जिसमें खान सर के कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर फायरिंग करते नजर आए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच के दौरान सुरक्षा गार्डों ने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। इसी आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया और खान सर को भी मामले में आरोपी बनाया गया।

  • तोड़फोड़ और मारपीट के बाद हुआ था विवाद

बताया जा रहा है कि 2 जून की रात कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा किया था। इस दौरान पोस्टर फाड़े गए, तोड़फोड़ की गई और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी हुई। शुरुआती दौर में खान सर ने फायरिंग होने का दावा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान से पीछे हटते हुए कहा कि मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना के बाद पुलिस लगातार खान सर की तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तारी की आशंका के बीच उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत की मांग की।

  • ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक की जमानत पर फैसला

सुरक्षितइधर, इसी मामले में गिरफ्तार किए गए ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फायरिंग और विवाद की घटना के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था।

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