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उमेश पाल अपहरण केस : आजीवन कारावास के सजायाफ्ता माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल पहुंचाया गया

उमेश पाल अपहरण केस : आजीवन कारावास के सजायाफ्ता माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल पहुंचाया गया

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अहमदाबाद, 29 मार्च। माफिया से नेता बने अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल वापस पहुंचा दिया गया। अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को प्रयागराज में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में दोषमुक्त उसके छोटे भाई व पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक और लोकसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज से 24 घंटे की लंबी यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वैन से गुजरात लाया गया।

प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में 60  वर्षीय गैंगस्टर अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबरमती जेल से रविवार को अतीक अहमद को हिरासत में लिया और उसे प्रयागराज ले जाया गया था, जहां विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने अपहरण के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून, 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का उसपर आरोप लगाया गया था।

विशेष अदालत ने अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी।

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