बिहार : शराबबंदी संशोधन बिल विधानसभा से पास, पहली बार पीकर पकड़े गए तो जुर्माना देकर छूट सकेंगे
पटना, 30 मार्च। बिहार विधानसभा ने राज्य में लागू शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव के तहत बुधवार को शराबबंदी संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि शराबबंदी संशोधन विधेयक को नीतीश कुमार कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब संशोधिक विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा।
जुर्माना न देने पर जाना पड़ेगा जेल
शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट जुर्माना लेकर छोड़ सकेंगे। हालांकि जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़ाने पर कड़ी काररवाई हो सकती है। फिलहाल अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। संशोधित कानून में और क्या-क्या प्रावधान होंगे इसकी नियमावली बनेगी।