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आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितम्बर तक भर सकते हैं ITR

आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितम्बर तक भर सकते हैं ITR

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नई दिल्ली, 27 मई। आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न 31 जुलाई के बजाय 15 सितम्बर तक दाखिल कर सकेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार इस विस्तार से करदाताओं को अपने वित्तीय दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करने और सटीक रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 31 मई तक TDS स्टेटमेंट भरने के बाद, उसकी क्रेडिट जून के शुरू में ही टैक्सपेयर्स के खाते में दिखने लगेगी। यदि समय बढ़ाया नहीं जाता तो रिटर्न भरने के लिए समय कम रह जाता।

CBDT ने बताया – क्यों बढ़ाई गई अंतिम तिथि

CBDT ने कहा है कि इस वर्ष ITR फॉर्म (आयकर रिटर्न) में कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही, 2025-26 के लिए ITR भरने की सुविधा तैयार करने में समय लग रहा है। इसलिए, रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है।

आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस और अन्य कानूनी काररवाई का सामना करना पड़ सकता है। डेडलाइन बढ़ाने से लोगों को परेशानी कम होगी और उन्हें रिटर्न भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे टैक्स भरने की प्रक्रिया सही और आसान होगी।

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