सिंगापुर से लौटते ही बढ़ी लालू यादव की मुश्किलें, इस मामले में कोर्ट ने भेजा नोटिस
नई दिल्ली, 28 फरवरी। दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा 14 अन्य को सोमवार को सम्मन भेजा। यह मामला प्रसाद के परिवार को तोहफे में या बेची गई जमीन के बदले में रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिए जाने से संबंधित है। यह मामला तब का है जब प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेलवे मंत्री थे।
विशेष जज गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। जज ने कहा, ‘‘आरोपपत्र और रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों तथा सामग्री का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह दिखता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, धारा 420, 467, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया गया। परिणामस्वरूप, इन अपराधों पर संज्ञान लिया गया है।”