सावधान! पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे ये 15 वित्तीय लेनदेन
नई दिल्ली, 8 जुलाई। सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा 30 जून तक यदि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह आपको विभिन्न वित्तीय लेनदेन करने से रोक देगा। वस्तुतः वित्तीय लेनदेन से जुड़ीं 15 गतिविधियां हैं, जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे।
दरअसल, केंद्र सरकार ने कर चोरी का पता लगाने के लिए निवेश, ऋण और व्यावसायिक गतिविधियों सहित करदाता जानकारी की आसान पुनर्प्राप्ति और मिलान की सुविधा के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) की शुरुआत की थी। निर्बाध वित्तीय लेनदेन और सरकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ही पैन को आधार से जोड़ने की बाध्यता की गई है।
विशेषज्ञ भी कई वित्तीय लेनदेन के लिए पैन को आधार से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डालते रहते हैं। फिलहाल पैन-आधार लिंकिंग के बिना आप नकद लेनदेन, स्टॉक खरीदने/बेचने या बैंक ऋण प्राप्त करने जैसी गतिविधियां नहीं कर सकते।
- सहकारी बैंकों से लेकर निजी बैंकों तक, किसी भी प्रकार के बैंक में खाता नहीं खोल सकेंगे।
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाने में असमर्थ।
- शेयर बाजार में निवेश के लिए डीमैट खाता खोलने में असमर्थता।
- विदेश यात्रा के लिए 50,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान।
- एक लेनदेन में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।
- म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये से ज्यादा का निवेश।
- किसी भी संगठन को 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने में असमर्थता।
- भारतीय रिजर्व बैंक से बांड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।
- फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी बैंक स्कीम में सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश पर सीमा।
- बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक के लिए 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रतिबंध।
- किसी जीवन बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।
- एक लाख रुपये से अधिक के शेयर लेनदेन पर रोक।
- निष्क्रिय पैन का उपयोग करके किए गए भुगतान पर कर कटौती।
- मोटर वाहन या दोपहिया वाहनों को छोड़कर, किसी वाहन की बिक्री या खरीद।
- दो लाख रुपये से अधिक के सामान की खरीद-बिक्री पर अधिक टैक्स लगेगा।