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सरकार ने सोशल मीडिया यूजर्स के लिए लागू किए नए नियम, लगाया जा सकता है 50 लाख रुपये तक जुर्माना

सरकार ने सोशल मीडिया यूजर्स के लिए लागू किए नए नियम, लगाया जा सकता है 50 लाख रुपये तक जुर्माना

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नई दिल्ली, 21 जनवरी।  दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल 70 फीसदी लोग करते हैं। उनमे से कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) बन जाते हैं या कई लोग खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताकर कई फॉलोवर्स सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बना लेते है। यदि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए और केंद्र सरकार के नए सोशल मीडिया नियमों के बारे में जान लीजिए। वरना आप पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

50 लाख रुपये का लगाया जाएगा जुर्माना

गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में स्वतंत्र मीडिया के तौर पर कई सारे सोशल मीडिया स्टार और रिपोर्टर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। ये सोशल मीडिया स्टार्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व यूट्यूब पर अच्छी खासी फॉलोअर संख्या रखते हैं और इन फॉलोअर के सहारे ये पेड कंटेंट को प्रमोट करने का काम करते हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार नए नियमों को लेकर आई है। केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर विभाग की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्यूएंशन के लिए नए नियमों को लागू किया गया है। विभाग का कहना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लूएंशन पेड कंटेंट को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्यूएंशर्स पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

शुरुआती तौर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

सोशल मीडिया पर भ्रामक या फिर पेड कंटेंट को गलत तरीके से प्रचारित करने पर शुरुआती तौर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दोबारा नियमों के उल्लंघन पर 50 लाख रुपये तक वसूले जाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियो में पहले से कोई जानकारी नहीं देते कि ये वीडियो पेड कंटेंट है और वीडियो के आखिर में यूजर्स को बताया जाता है कि ये पेड कंटेंट है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ कठोर नियम बना दिए।

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